राजस्थान युवा बोर्ड राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत संगठन है। यह युवा मामले एवं खेल विभाग के नियंत्रण में राज्य में युवाओं के विकास के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। युवा बोर्ड एक स्वायत्त, अनुदान प्राप्त संगठन के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान में युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दक्षता, कौशल विकास और समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देना है।
राजस्थान युवा बोर्ड की स्थापना प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 25.01.2003 के आदेश के अनुसार की गई थी। बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष, अधिकतम 12 गैर-सरकारी सदस्य और 8 पदेन सदस्य होते हैं। बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष या नामांकन वापस लिए जाने तक होता है।
प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 29.07.2004 के आदेश के अनुसार जिलों में जिला स्तरीय युवा बोर्ड स्थापित किए गए। जिला कलेक्टर जिला युवा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जिसमें अधिकतम 4 गैर-सरकारी सदस्यों और 6 पदेन सदस्यों का प्रावधान है।